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'दिल्ली को डंडे से चलाएंगे LG', क्या राजधानी में चुनी हुई सरकार नहीं? पार्षदों के 'सुप्रीम' फैसले पर संजय सिंह नाखुश

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मनोनित पार्षदों के मामले में सुनवाई करते हुए उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति को सही ठहराया है। SC का मानना है कि Delhi Nagar Nigam में सदस्यों को नामित करने की उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है न कि कार्यकारी शक्ति। कोर्ट ने कहा उपराज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इस फैसले से संजय सिंह नाखुश हैं।

नई दिल्ली:- दिल्ली  में मनोनित पार्षदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट  के फैसले पर AAP नेता संजय सिंह ने टिप्पणी की है। 

ताकि LG अपने डंडे से दिल्ली को चलाएं

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है, चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सभी अधिकार उपराज्यपाल को देने जा रहे हैं, ताकि LG अपने डंडे से दिल्ली को चलाएं। यह लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है।

संजय सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उससे हम पूरे आदर के साथ असहमत हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।

दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है

बताया कि इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश या अन्य जजों की जो टिप्पणी थी, उससे यह फैसला बिल्कुल अलग है। अन्य राज्यों में भी राज्यपाल ही मनोनीत पार्षदों और सभासदों के नाम पर मुहर लगाते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार की अनुशंसा पर। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है।

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