
बरेली अवधेश शर्मा
नियमों के विपरीत दूसरी जगह निर्माण कराना अवर अभियंता को भारी पड़ गया। नगर आयुक्त ने शासन को पत्र भेजकर अवर अभियंता के निलंबन की संस्तुति की है।
बरेली में स्वीकृत के बजाय दूसरी जगह काम कराने, नोटिस का अटपटा जवाब देने के मामले में नगर आयुक्त ने शासन को पत्र भेजकर अवर अभियंता (जेई) के निलंबन की संस्तुति की है। इस पत्र में अवर अभियंता के अटपटे जवाब को मार्क भी किया गया है।
दरअसल, सूफी टोला वार्ड में सड़क और नाली निर्माण का कार्य निर्माण विभाग ने स्वीकृत किया था। आरोप है कि अवर अभियंता अरुण कुमार ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यस्थल को परिवर्तित कर दूसरी जगह निर्माण करा दिया। जांच में मामला खुल गया। इसके बाद जेई को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
इसमें उन्होंने जवाब दिया कि क्षेत्रीय पार्षद के अनुरोध पर जनहित में दूसरी जगह काम कराया गया है। इसको लेकर अब रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, जिसमें नगर आयुक्त ने जेई के निलंबन की संस्तुति की है। इसमें नियमों के उल्लंघन को आधार बनाया गया है।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि अवर अभियंता के निलंबन के लिए पत्र भेजा गया है। विकास और निर्माण कार्यों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही में कई अन्य अधिकारियों के नाम भी सामने आएं हैं। उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई है।
कार्य समाप्त होने के दो साल पहले ही लगा दिया अंतिम बिल
अवर अभियंता अरुण कुमार की ओर से लापरवाही का एक नया मामला भी सामने आया है। इसमें उन्होंने कार्य समाप्त होने के दो साल पहले ही उसे पूर्ण दिखाकर अंतिम बिल तैयार कर दिया। इस मामले में उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की ओर से जारी प्रतिकूल प्रविष्टि में कहा गया है कि कटरा मानराय तिराहा के पास महेश अग्रवाल की दुकान से पुराने संघ कार्यालय तक, विजय मूलचंदानी की दुकान व राज सिल्क होते हुए सतीश रोहतगी के मकान तक नाली व सीसी सड़क का निर्माण होना था। इसके अंतिम बिल की फाइल नगर आयुक्त को सौंपी गई थी।
इसके अवलोकन में सामने आया कि ठेकेदार को सात मई 2022 को कार्य शुरू नहीं करने पर द्वितीय नोटिस दिया गया था। वहीं, फाइल में कार्य समाप्ति की तिथि सात दिसंबर 2021 दर्शाई गई है। इसको लेकर भी 11 मार्च 2025 को उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसमें जेई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सात दिसंबर 2021 को कार्य पूर्ण होना था। वहीं वास्तविकता में कार्य दो नवंबर 2023 को पूर्ण किया गया। नगर आयुक्त ने इसे घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की है।
- Log in to post comments