
आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब माता-पिता के कार्ड पर केवल छह माह तक के बच्चे को ही मुफ्त इलाज मिलेगा। पहले यह सुविधा पांच वर्ष तक थी लेकिन अब नियम बदल गए हैं। छह माह से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अलग से आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए नियमों के अनुसार इसे लागू कर दिया है।
देहरादून: आयुष्मान योजना के तहत माता-पिता के कार्ड पर अब सिर्फ छह माह तक के बच्चे को ही मुफ्त उपचार मिलेगा।
बच्चे की उम्र इससे ज्यादा होने पर पात्रता शर्तों के अनुसार उसका आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। अभी तक माता-पिता के आयुष्मान कार्ड पर पांच वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त इलाज की सुविधा थी, पर अब इसमें बदलाव कर दिया गया है।
वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। केंद्र के मानकों के अनुसार, प्रदेश के 5.37 लाख परिवार निश्शुल्क इलाज के दायरे में आए। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाकर इसे एक यूनिवर्सल स्कीम के तौर पर लागू किया।
पांच लाख निश्शुल्क इलाज की सुविधा
प्रदेश में 23 लाख परिवारों के लिए पांच लाख निश्शुल्क इलाज की सुविधा शुरू की। आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता रखी गई है। योजना के तहत माता-पिता के कार्ड पर 5 वर्ष तक के बच्चों को भी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता था।
बच्चों के इलाज के दौरान उनका नाम, जन्म तिथि, लाभार्थी के साथ संबंध के प्रमाणित दस्तावेज, किसी एक स्वजन का आधार प्रमाणीकरण आदि जरूरी होता था। पर अब इस सुविधा के लिए अर्ह आयु सीमा में बदलाव कर दिया गया है।
अब सिर्फ छह माह तक के बच्चे ही इस सुविधा के पात्र होंगे। छह माह से पांच वर्ष तक के बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। यदि छह माह से पांच वर्ष के बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, तो उसके स्वजन का आधार प्रमाणीकरण चल जाएगा।
आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
पांच वर्ष से ऊपर के बच्चों का आयुष्मान कार्ड के साथ ही आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक वीएस टोलिया ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नियम में बदलाव किया है। राज्य में भी इसी आधार पर व्यवस्था लागू की गई है। अब नई व्यवस्था के अनुरूप ही अप्रूवल दिया जा रहा है।
- 59,88,295 आयुष्मान कार्डधारक हैं प्रदेश में
- 15,54,174 मरीजों को मिला उपचार
- 2985 करोड़ रुपये से अधिक का उपचार पर व्यय
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