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26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अदालत ने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत दी है। विशेष न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने तिहाड़ जेल के नियमों के तहत और अधिकारी की निगरानी में यह अनुमति दी। अदालत ने राणा के स्वास्थ्य पर चिंता जताई और जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। पहले राणा की ऐसी ही याचिका खारिज हो चुकी है।

26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपित तहव्वुर हुसैन राणा को अदालत ने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दे दी है। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने राणा को ये अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि यह काल केवल एक बार जेल के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए और तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में की जाएगा।

कोर्ट ने राणा की सेहत को लेकर भी चिंता जताई और जेल प्रशासन को अगले 10 दिनों में उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर एक ताजा रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही जेल प्रशासन से इस संबंध में एक रिपोर्ट भी अलग से दाखिल करने को कहा कि क्या राणा को नियमित रूप से परिवार से फोन पर बातचीत की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे पहले भी अप्रैल माह में राणा परिवार से बातचीत करने की अनुमति मांग चुका है पर कोर्ट ने राणा के याचिका तब खारिज कर दिया था।

विदेशी के तौर पर परिवार से बात करना मौलिक अधिकार: राणा

राणा ने परिवार से बातचीत को लेकर ये अनुरोध अपने कानूनी सहायक अधिवक्ता पीयूष सचदेवा और लक्ष्य धीर के माध्यम से किया था। आवेदन में राणा ने अनुरोध किया कि एक विदेशी नागरिक के रूप में उसे अपने परिवार के साथ संवाद करने का मूल और मौलिक अधिकार है।

हालांकि, उस समय एनआइए ने राणा के आवेदन में दिए इस तर्क का ये दलील देकर विरोध किया था कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और राणा को उसके परिवार से बात करने की अनुमति देने से चल रही कार्यवाही पर असर पड़ सकता है।

एनआईए ने राणा की मांग का किया था विरोध

एनआईए ने तर्क दिया था कि ऐसी स्थिति में, अगर उसे अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी जाती है, तो वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लीक कर सकता है। राणा ने कोर्ट ने कान से संबंधित चिकित्सा समस्या के लिए श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था।

राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यापारी हैं और इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष चार अप्रैल को राणा की प्रत्यर्पण के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।

राणा पर मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप

दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को राणा का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। राणा पर मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-जिहादी इस्लामी समेत पाकिस्तान स्थित अन्य साथियों के साथ मिलकर मुंबई में हमले की साजिश रचने का आरोप है।