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सिवान जिले के महाराजगंज के पूर्व जदयू विधायक हेमनारायण साह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश अदालत ने दिया है। यह आदेश मारपीट और लूटपाट के एक मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण दिया गया है। अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद अदालत ने यह कार्रवाई की है। पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे जिनका अनुपालन नहीं हुआ।

सिवान। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत एमपी-एमएलए अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने महाराजगंज के पूर्व जदयू विधायक हेमनारायण साह की संपत्ति को कुर्क करने हेतु प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित किया है।

हेमनारायण साह मारपीट एवं लूटपाट से जुड़े मामले में लगातार कई वर्षों से अनुपस्थित चल रहे हैं, इसलिए अदालत ने उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया पालित कराए जाने का आदेश पारित किया है।

बताया जाता है कि अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मृत्युंजय प्रसाद गुप्ता एवं अन्य 10 के विरुद्ध परिवार पत्र 418/2002 दायर करते हुए आरोप लगाया था कि हेमनारायण साह के इशारे पर 10 लोग उसके घर में घुसे तथा उनके साथ मारपीट की।

उनकी राइफल, गोली के साथ नगदी भी लूट लिए। परिवाद पत्र के आलोक में सुनवाई हुई तथा अदालत ने प्रथम दृष्टि में संपूर्ण 11 अभियुक्तों को मामले में नामित करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए कार्रवाई करने का आदेश पारित कर दिया।

अभियुक्तों पर 24 अप्रैल की तिथि में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके पूर्व भी थाना प्रभारी पर अभियुक्त को उपस्थित नहीं कराए जाने को लेकर शोकॉज किए गए थे।

 

 

गत तिथि को जारी गैर जमानती वारंट का भी अनुपालन नहीं कराया जाने पर अदालत ने अभियुक्तों पर उनकी संपत्ति कुर्क करने हेतु इश्तेहार चिपकाए जाने की प्रक्रिया करने का आदेश पारित किया है।

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