
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को बंद कर दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की बात कही गई है।
नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। यह मामला एक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को एक 550 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जांच के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।
पुलिस ने यह भी उल्लेख किया कि नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पहले के आरोपों को वापस ले लिया है। इसके आधार पर, पुलिस ने मामले को बंद करने की सिफारिश की थी।
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