
हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह योजना महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। 18 से 60 वर्ष की आयु और 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ब्याज पर सब्सिडी हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी।
नारनौल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की ऋण योजना चला रही है।
इस योजना के तहत महिलाओं को निजी व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाता है।
इन्हें मिलेगा 3 लाख ऋण
उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत वे महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या इससे कम है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है
उन्होंने बताया कि बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये तथा अवधि 3 वर्ष, जो भी पहले हो, है। इसमें विभिन्न गतिविधियों जैसे बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला अचार इकाईयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स तथा अन्य कोई भी कार्य, जिसे करने में महिलाएं सक्षम हों, के लिए ऋण दिया जाता है।
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