राहुल गांधी के खिलाफ मुस्लिमों पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में दायर परिवाद मामले में 24 जनवरी को सुनवाई होगी। 12 साल पहले दर्ज इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा आदेश जारी करेंगे। आरोप है कि भाषण के दौरान वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के दंंगे का जिक्र करते हुए मुसलमान युवकों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ से संपर्क होने का बयान दिया था।
सुलतानपुर। मुस्लिमों पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दायर परिवाद में मुकदमा चलाने पर बुधवार को बहस हुई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 24 जनवरी को आदेश की तिथि नियत की है
इस मामले के परिवादी मोहम्मद अनवर अधिवक्ता हैं। उन्होंने परिवाद दायर कर आरोप लगाया है कि 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर की एक चुनावी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। तब अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी ने मुस्लिमों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी।
आरप है कि भाषण के दौरान वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के दंंगे का जिक्र करते हुए मुसलमान युवकों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ से संपर्क होने का बयान दिया था, जिससे देश भर के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा गया।
उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। सीजेएम न्यायालय में परिवाद 12 वर्ष पूर्व दायर किया गया था। अब इसकी सुनवाई विशेष न्यायालय में हो रही है। मामले में परिवादी और गवाह राजाराम उपाध्याय व विशाल बरनवाल का बयान हुआ है।
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