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Delhi Pollution राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दफ्तरों के कामकाज के समय में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीते दिन यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्लीभर के सरकारी कार्यालय अलग-अलग समय पर काम करने की बात कही थी। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लागू कर दिया। एलजी वीके सक्सेना ने इसे मंजूरी दी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव का जो फैसला लिया था उसके लिए सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

एलजी वीके सक्सेना ने इसे फरवरी 2025 तक के लिए लागू करने की मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय सुबह 8.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक और और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक कामकाज करेंगे।

इस पर केंद्र सरकार करेगी आदेश जारी 

वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए भी समय में बदलाव प्रस्तावित किया था।जिसके अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुलने का समय किया गया था। मगर इस पर केंद्र सरकार आदेश जारी करेगी।

ऐसे होगा सरकारी दफ्तरों के कामकाज का समय

  • दिल्ली नगर निगम (एमसीडी): सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।
  • दिल्ली सरकार के कार्यालय: सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप, GRAP) का चौथा चरण लागू है। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के शहरों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। ग्रेप के तीनों चरण पहले ही लागू हो चुके हैं। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है और एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) के मुताबिक ग्रेप का चौथा चरण 18 नवंबर सुबह 8 बजे से लागू हो गया है।

चार चरणों में लागू होते हैं GRAP के प्रावधान

बता दें, राजधानी दिल्ली में सोमवार से ग्रेप तीन के प्रावधान लागू हैं। दरअसल, वायु गुणवत्ता के 450 से ऊपर चले जाने के कारण यह प्रावधान लागू हैं। दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेप को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है।

चारों चरणों को यहां पर समझें 201 से 300 के बीच 'खराब' वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के लिए चरण 1, 301-400 के बीच 'बहुत खराब' एक्यूआई के लिए चरण 2, 301-400 के बीच के लिए चरण 3, 401-450 का गंभीर' AQI और 450 से अधिक 'गंभीर प्लस' AQI के लिए स्टेज 4 लागू करने के प्रावधान हैं।

ग्रेप-4 के तहत प्रतिबंध

  • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश)
  • LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।
  • हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेंगे।
  • दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारें सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दें।