हिसार की अदालत ने 2022 में नितिन की हत्या के दोषी अभिषेक उर्फ शेखू को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। नितिन को कुत्ता घुमाते समय चाकू मारा गया था। नितिन की मां के बयान पर मामला दर्ज हुआ था जिसमे शेखू ने नितिन का रास्ता रोककर गाली गलौज की और बाद में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
हिसार। पटेल नगर में वर्ष 2022 में घर के बाहर कुत्ता घुमा रहे नितिन की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने दोषी करार अभिषेक उर्फ शेखू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाते हुए दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी अभिषेक ने वर्ष 2022 में पटेल नगर में अपने घर के बाहर पार्क में कुत्ता घुमाने निकले अभिषेक उर्फ शेखू पर छूरी से हमला कर घायल कर दिया था। छह दिन बाद नितिन ने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया।
पुलिस ने नितिन की मौत के बाद हत्या प्रयास के मामले में हत्या की धारा जोड़ी थी। मामले में नितिन की मां संतोष के बयान पर सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया था। नितिन की मां संतोष कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 16 मार्च 2022 की रात करीब 12:15 बजे वह अपने बेटे नितिन उर्फ धोला के साथ गली में कुत्ता घुमाने के लिए निकली थी।
उस दौरान पटेल नगर में ही रहने वाले शेखू ने उसके बेटे का रास्ता रोक लिया और उससे गाली-गलौज करने लगा। नितिन ने जब अभिषेक उर्फ शेखू का विरोध किया। शेखू ने नितिन के हाथ में पकड़ी छूरी छीनकर नितिन के पेट में घोंप दी। जिससे नितिन बेहोश होकर वहीं गिर गया।
उसने शोर मचाया तो आरोपित उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। घायल को हिसार के नागरिक अस्पताल में लेकर गए। वहां नितिन की गंभीर हालत के चलते उसे रेफर कर दिया गया। स्वजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां पर छह दिन उपचार के बाद नितिन ने दम तोड़ दिया था। नितिन का एक भाई और एक बहन है।
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