
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मुख्य सचेतक उपमुख्य सचेतक राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कार्यालयों में को-टर्मिनस आधार पर नियुक्तियों के लिए नए नियम और शर्तें जारी की हैं। इन पदों पर नियुक्त वरिष्ठ परामर्शदाता (सह-अवधि) को 25000 रुपये प्रतिमाह और परामर्शदाता (सह-अवधि) को 20000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलेगा।
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने मुख्य सचेतक, उपमुख्य सचेतक, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कार्यालयों में को-टर्मिनस आधार पर नियुक्तियों के लिए नए नियम और शर्तें जारी की हैं।
10,500 से लेकर 25,000 रुपये तक मिलेगी सैलरी
इन पदों पर नियुक्त वरिष्ठ परामर्शदाता (सह-अवधि) को 25,000 रुपये प्रतिमाह और परामर्शदाता (सह-अवधि) को 20,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलेगा। वहीं, ग्रुप-डी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,500 रुपये मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।
भर्ती के लिए उम्मीदवार का जमा दो परीक्षा पास होना अनिवार्य है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति जरूरी है। वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान भी आवश्यक है, जिसकी जांच संबंधित विभाग करेगा। नियुक्ति केवल संबंधित गण्यमान्य की विशिष्ट सिफारिशों पर ही की जाएगी।
अन्य प्रमुख शर्तें
सेवाएं गण्यमान्य के कार्यकाल तक सीमित रहेंगी।
कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर सेवा समाप्त।
नियुक्त व्यक्ति नियमितीकरण का हकदार नहीं होगा।
बिना स्वीकृति ड्यूटी से अनुपस्थिति पर सेवा स्वतः समाप्त।
पात्रता नहीं होगी चिकित्सा प्रतिपूर्ति, एलटीसी, नियमितीकरण आदि की।
मातृत्व अवकाश नियमानुसार ही मिलेगा।
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