देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ, तीन साल की सजा का प्रावधान
केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून, 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग ने पेपर लीक को रोकने के मकसद से बनाए गए इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की।
देश में एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू हो गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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