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Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल को फिर लगा तगड़ा झटका, अदालत ने 3 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल को फिर लगा तगड़ा झटका, अदालत ने 3 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत तीन सितंबर तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में की महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि आप कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं।

नई दिल्ली:-अदालत ने दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायायिक हिरासत तीन सितंबर तक बढ़ा दी है। 

मुख्यमंत्री केजरीवाल को पहले दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया।

वहीं, पिछले सप्ताह, सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक जवाबी हलफनामे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कहा था कि दिल्ली शराब नीति के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री केजरीवाल के इशारे पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ "मिलीभगत" से लिए गए थे।

सीबीआई ने किया दावा

आबकारी नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए, सीबीआई ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो केवल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि विभिन्न अदालतों द्वारा बार-बार पारित आदेश अपराधों के होने से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं, जिसके लिए पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है।

सीबीआई ने कहा कि हवाला चैनलों के जरिए दिल्ली से गोवा में कुल 44.54 करोड़ रुपये भेजे गए, जिसका इस्तेमाल 2021-22 में तटीय राज्य में विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के विभिन्न चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया।

पांच सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

वहीं, आगे कहा कि केजरीवाल ने न केवल गोवा चुनावों के लिए धन का इस्तेमाल किया, बल्कि पार्टी उम्मीदवारों को खर्चों के बारे में चिंता न करने का आश्वासन भी दिया। जमानत मांगने और सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल जेल में ही रहे।