नाम बडे दर्शन छोटे: मशहूर “अजंता स्वीट्स” का “खोया/मावा” का नमूना हुआ फेल, कंपनी पर चार लाख की जुर्माना
बरेली। शहर की चर्चित मिठाई कंपनी “अजंता स्वीट्स” पर अधोमानक खोया बेचने का मामला साबित होने पर अदालत ने कड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सौरभ दुबे की अदालत ने “मेसर्स इंड्स अजंता प्राइवेट लिमिटेड” पर चार लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने कंपनी को 30 दिन के भीतर यह राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में जुर्माना जमा न होने पर रकम की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान मिला 90 किलो खोया…..
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 मई 2025 को दोपहर करीब 3:45 बजे डोहरा रोड स्थित रिंगालिया गार्डन परिसर में मेफेयर लॉन के निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की गई।
मौके पर मौजूद जनरल मैनेजर हरप्रीत सिंह से पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान परिसर में बिक्री के लिए लगभग 90 किलोग्राम खोया रखा मिला।
जांच के लिए झांसी भेजा गया नमूना……..
खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खोया की गुणवत्ता पर संदेह हुआ। इसके बाद नियमानुसार एक किलोग्राम खोया का नमूना 300 रुपये देकर खरीदा गया और विधिवत सील कर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, झांसी भेज दिया गया।
15 मई 2025 को प्राप्त जांच रिपोर्ट में खोया का नमूना अधोमानक पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार नमूने में दूध वसा (मिल्क फैट) की मात्रा निर्धारित न्यूनतम मानक 30 प्रतिशत से कम मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मानकों पर खरा नहीं उतरा।
कंपनी ने नहीं दिया कोई जवाब………
मामले में अदालत की ओर से कंपनी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन विपक्ष की ओर से न तो कोई आपत्ति दाखिल की गई और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय सुनाया।
कानून के तहत हुई कार्रवाई…….
कानून के तहत हुई कार्रवाई…….
अपर जिलाधिकारी (नगर) सौरभ दुबे ने बताया कि जांच में खोया अधोमानक पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन है। यह अपराध धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय है। इसी के तहत कंपनी पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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