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साल 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पांच अन्य को बरी कर दिया।

साल 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पांच अन्य को बरी कर दिया।

कोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला रखा था सुरक्षित

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत आठ लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था।