बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर नया प्रावधान आ गया है। नीतीश सरकार ने पुरानी और खटारा गाडि़यों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निजी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए अलग-अलग छूट की व्यवस्था की गई है। इससे वाहन मालिकों को काफी फायदा होगा। परिवहन विभाग ने भी इस संबंध एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
पटना। राज्य सरकार ने पुरानी और खटारा गाडि़यों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लंबित देनदारियों पर एकमुश्त छूट का प्रविधान किया है।
सरकारी, निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए छूट की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। परिहवन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
विभागीय अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से पुराने वाहन के स्क्रैप किए जाने पर लंबित देनदारी पर एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। पुराने सरकारी वाहनों पर मोटरवाहन कर, हरित कर के साथ निबंधन, फिटनेस आदि की फीस और अर्थदंड दोनों में पूर्णत: छूट दी जाएगी।
वहीं, निजी वाहनों पर टैक्स में 90 प्रतिशत जबकि अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा परिवहन वाले व्यावसायिक वाहनों को भी कर में 90 प्रतिशत और अर्थदंड एवं अतिरिक्त फीस में 100 प्रतिशत की छूट का प्रविधान किया गया है। इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2026 तक लिया जा सकता है।
गाड़ी खरीद-बिक्री के मामले में कराई धोखाधड़ी की प्राथमिकी
हाजीपुर में महुआ थाने के मिर्जानगर पहाड़पुर निवासी शोभा देवी के विरुद्ध धोखाधड़ी की प्राथमिकी कराई गई है। प्राथमिकी महुआ थाना क्षेत्र के चक्कानिजाम निवासी शंभू कुमार ने कराई है।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शोभा देवी ने अपनी चारपहिया वाहन डिजायर 05 लाख 75 हजार रुपए में शंभू कुमार से बेची थी।
शंभू कुमार वाहन की पूरी कीमत भुगतान कर भारतीय गैर मुद्रांक पर हस्ताक्षर कराकर वाहन को लेकर अपने घर आ गया था। इसके एक सप्ताह के बाद शोभा देवी ने गाड़ी सीज कर लिया। इसके बाद शंभू कुमार ने प्राथमिकी थाने में प्राथमिकी कराई है।
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