खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने हाल ही में हैदराबाद के खैरताबाद में एक मोमोज आउटलेट पर छापा मारा जहाँ कई नियमों का उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मोमोज खाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि सड़क किनारे एक स्टॉल पर कथित तौर पर मोमोज खाने से दस लोग बीमार हो गए।
हैदराबाद। देश में हर जगह आपको मोमोज खाने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोमोज खाने से किसी की मौत भी हो सकती है? जी हां, बीते दिनों हैदराबाद के बंजारा हिल्स में सड़क किनारे एक ठेले पर मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई और 50 अन्य बीमार हो गए हैं। इस घटना के बाद ही खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने हाल ही में हैदराबाद के खैरताबाद में एक मोमोज आउटलेट पर छापा मारा, जहाँ कई नियमों का उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मोमोज खाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।
मोमोज खाने से 10 लोग बीमार
पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने सोमवार को बताया कि सड़क किनारे एक स्टॉल पर कथित तौर पर मोमोज खाने से दस लोग बीमार हो गए, जबकि शहर में एक अलग स्थान पर नाश्ता खाने से एक महिला की मौत हो गई।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बताया कि कथित पीड़ितों ने पिछले सप्ताह बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत एक ही विक्रेता द्वारा बनाए गए मोमोज खाए थे, लेकिन उन्हें अलग-अलग स्थानों पर बेचा गया था। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
अधिकारियों ने मोमोज स्टॉल पर मारा छाप
अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पुलिस विभाग की मदद से विक्रेता के स्थान का पता लगाया। 28 अक्टूबर, 2024 को खैरताबाद के चिंतल बस्ती में WOW हॉट मोमोज/दिल्ली हॉट मोमोज में निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों को इंगित करने वाले कई मुद्दे पाए गए।
- सबसे पहले, प्रतिष्ठान बिना किसी FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के अपना व्यवसाय चला रहा था।
- दूसरा, भोजन "अस्वच्छ परिस्थितियों" में तैयार किया जा रहा था।
- आटे को बिना किसी पैकिंग के सीधे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता था।
- इसके अलावा, फ्रिज का दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। अधिकारियों ने पाया कि डस्टबिन खुले रखे गए थे।
उन्होंने बताया कि उन्होंने नमूने एकत्र किए गए और उन्हें प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है। एफबीओ [खाद्य व्यवसाय संचालक] को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उसे तुरंत अपना खाद्य व्यवसाय निलंबित करने के लिए कहा गया है।
विक्रेता के खिलाफ दर्ज हुआ आपराधिक मामला
इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत विक्रेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
इससे पहले, खाद्य सुरक्षा टास्क फोर्स ने सितंबर 2024 में निरीक्षण के बाद हैदराबाद के सोमाजीगुडा में जलपान रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया था।
अधिकारियों ने कहा कि FBO ने बार-बार अनुरोध के बावजूद स्टोर रूम तक पहुंच प्रदान नहीं की। इस प्रकार इसने FSS अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार "असहयोग के लिए" कार्रवाई करने का फैसला किया। प्रतिष्ठान में कई उल्लंघन पाए गए।
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