पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में 2364 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (ईटीटी) की नियुक्ति पर पंजाब सरकार के एक आदेश पर तलवार अटक गई है। भर्ती में डी-लिट के 18 माह के कोर्स वाले आवेदकों को बाहर करने के निर्णय के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसी बाबत पंजाब सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है जिसमें जिसमें 8 सप्ताह में परिणाम जारी करने की बात कही गई।
Punjab Latest News: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट
चंडीगढ़। 2364 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर पंजाब सरकार के एक आदेश के चलते फिर से तलवार लटक गई है। इस भर्ती में डी-लिट के 18 माह के कोर्स वाले आवेदकों को बाहर करने के निर्णय के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।
आठ सप्ताह में परिणाम जारी करने की कही गई बात
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिसंबर में सरकार के दिए गए उस बयान पर भी स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें 8 सप्ताह में परिणाम जारी करने की बात कही गई थी। याचिका दाखिल करते हुए महावीर सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 2020 में 2364 ईटीटी शिक्षक पद के लिए आवेदन मांगे थे।
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