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सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने की अनुमति नहीं देने वाले किसान नेताओं को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के विरोधी उनके शुभचिंतक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उन्हें अस्पताल जाने के लिए मनाने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं को फटकार लगाई है। उन्होंने उन किसान नेताओं को फटकार लगाई, जो डल्लेवाल को उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि कृपया उन्हें बताएं कि जो लोग डल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उन्हें अस्पताल जाने के लिए मनाने के 20 दिसंबर के आदेशों के अनुपालन के संबंध में पंजाब के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है।

31 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

पंजाब के महाधिवक्ता, मुख्य सचिव और डीजीपी के आश्वासन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों का पालन करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर पंजाब राज्य को किसी सहायता की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार अदालत के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित सहायता देगी। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को करेगा।

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