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Delhi News सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते GRAP चरण IV के उपायों में ढील दी है। इस छूट से लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि प्रदूषण के कारण कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। बताया गया कि ग्रेप-4 में छूट मिलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। आगे विस्तार से जानिए आखिर पूरा मामला क्या है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वर्तमान में लागू GRAP चरण IV उपायों में ढील देने की अनुमति दे दी है।

बत दें कि ग्रेप-4 में छूट मिलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। क्योंकि राजधानी में फिलहाल प्रदूषण की वजह से बहुत सारे कामों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

क्य-क्या हैं पाबंदियां

  • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश)
  • LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।
  • हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेंगे।

ग्रेप क्या होता है?

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया गया है। इसमें चार चरण बनाए गए हैं। इनमें प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। एक्यूआई 200 के ऊपर जाने के बाद ग्रेप का पहला चरण लागू किया जाता है। वहीं, अब दिल्ली में ग्रेप का चौथा चरण लागू किया गया है, जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं।