दिल्ली के व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। गृह मंत्रालय ने लाइसेंस नियमों में छूट की अधिसूचना जारी कर दी है। अब स्विमिंग पूल होटल रेस्टोरेंट और मनोरंजन पार्कों को दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उपराज्यपाल के आदेश पर गृह मंत्री अमित शाह ने तेजी से कार्रवाई की। इस फैसले से व्यवसाय करना आसान होगा और लालफीताशाही कम होगी।
नई दिल्ली। लाइसेंस में छूट को लेकर गृह मंत्रालय ने भी सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 19 जून को जारी किए गए आदेशों को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम को दिल्ली पुलिस द्वारा लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी गई है।
पुलिस ने उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेशों को गृह मंत्रालय को अधिसूचित करने के लिए भेजा था। गृह मंत्री के हस्तक्षेप से शीघ्र अधिसूचित कर दिया गया।
पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त
प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित व्यापार करने में आसानी और अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह सुधार उपाय, 1980 के दशक में लागू किए गए विनियामक लाइसेंसिंग व्यवस्था के करीब साढ़े चार दशक बाद आया है। सक्सेना की पहल पर अक्टूबर, 2023 में ईटिंग हाउस, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और आडिटोरियम के संबंध में लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को आंशिक रूप से उदार बनाया गया था, लेकिन नवीनतम अधिसूचना में उपर्युक्त व्यवसायों के लिए पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
अधिसूचना लालफीताशाही को कम करेंगी
प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित व्यापार करने में आसानी और अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह सुधार उपाय, 1980 के दशक में लागू किए गए विनियामक लाइसेंसिंग व्यवस्था के करीब साढ़े चार दशक बाद आया है। सक्सेना की पहल पर अक्टूबर, 2023 में ईटिंग हाउस, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और आडिटोरियम के संबंध में लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को आंशिक रूप से उदार बनाया गया था, लेकिन नवीनतम अधिसूचना में उपर्युक्त व्यवसायों के लिए पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
अधिसूचना लालफीताशाही को कम करेंगी
यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उपराज्यपाल से मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था के कारण शहर में व्यवसायी व उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के अनुरोध के बाद आया है। यह अधिसूचना लालफीताशाही को कम करेंगी, व्यवसायों को सक्षम करेंगी और उत्पीड़न को कम करेंगी, इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे उद्यमियों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा।
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