
भागलपुर में रेरा गैर निबंधित परियोजनाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सचिव आलोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम निरीक्षण करेगी। जगदीशपुर सुल्तानगंज और नाथनगर में प्लाटेड परियोजनाओं की जांच होगी। रेरा कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों की शिकायत के लिए पोर्टल सुविधा मिलेगी।
भागलपुर। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) गैर निबंधित परियोजनाओं पर शिकंजा कसेगा। रेरा के सचिव आलोक कुमार और मीडिया सलाहकार संजीव वर्मा दो दिवसीय दौरे पर जांच को आ रहे हैं।
इनके साथ विधि प्रतिनिधि अंकित कुमार, अभिनय प्रियदर्शी, ऋषभ राज, ओजस्वी ईशानी, वास्तुविद प्रतिनिधि मोना कौशिकी, अभियंता प्रतिनिधि विवेक प्रकाश, आदित्य शशांक, अभिनव कुमार रहेंगे।
इनके सहयोग के लिए जिला प्रशासन की ओर से वरीय उपसमाहर्ता चंदा भरती, कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह, कृष्ण मुरारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राज कुमार, नाथनगर के अंचल अधिकारी रजनीश कुमार, सुल्तानगंज के अंचल अधिकारी रवि कुमार, जगदीशपुर के राजस्व अधिकारी खुशबू आजम, सबौर के अंचल अधिकारी सौरभ कुमार को लगाया गया है।
रेरा द्वारा जिले में जगदीशपुर, सुल्तानगंज व नाथनगर आदि स्थानों के परिक्षेत्र में कतिपय प्लाटेड परियोजनाओं का बेतरतीब व सघन विकास, रेरा से गैर निबंधित परियोजनाओं, विशेष रूप से प्लाटेड परियोजनाओं को चिह्नित किया जाएगा। टीम सोमवार व मंगलवार को जांच करेगी।
रेरा कानून का उलंघन करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी
अब जिले को एक पुस्तिका होगी, जिसमें जिले में निबंधित प्रोजेक्ट्स, निबंधित रियल एस्टेट एजेंट से संबधित सूचना होगी। साथ ही जिले के आयोजना क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एवं प्रोजेक्ट्स एवं प्रोमोटर्स की रैंकिंग की सूचना होगी।
इस कदम का उद्देश्य जिले को विस्तृत सूचना प्रदान करना है ताकि वे रेरा कानून का उलंघन करने वाले अनिबंधित प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स एवं एजेंट्स की सूचना प्राधिकरण को दे सकें ताकि उनपर कानूनी करवाई की जा सके।
रेरा द्वारा सभी जिलों के जिला जिलाधिकारियों व आरक्षी अधीक्षकों को यह सुविधा दी जाएगी कि अगर कोई पीड़ित घर खरीदारों की शिकायत करते हैं तो वे रेरा बिहार के पोर्टल पर शिकायत डाल सकें, ताकि त्वरित कारवाई की जा सके।
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने जिला, पुलिस व नगर निगम प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
फ्लैट/भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, को लागू किया गया है।
जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला व नगर निगम प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जिला प्रसशान से रेरा अधिनयम के प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार कर सभी जिलों को भेजा गया है। जिलों से रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने के लिए कहा गया है, ताकि रेरा कानून का पालन और प्रभावी ढंग से कराया जा सके।
रेरा कानून बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके। इस कानून का उद्देश्य सभी हितधारकों के शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो सके।
- Log in to post comments
- 4 views