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पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तीन आतंकवादियों ने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। इस मामले में आरोपित सनी उर्फ जसपाल सिंह की जमानत याचिका जनपद सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपित ने अन्य लोगों के साथ मिलकर छल से आधार कार्ड तैयार किए और उनका इस्तेमाल किया। बता दें कि पीलीभीत में तीन आतंकी बीते दिनों मारे गए थे।

पीलीभीत। धोखाधड़ी कर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर असली के रूप में प्रयोग करने के मामले में आरोपित सनी उर्फ जसपाल सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सुनवाई के बाद निरस्त किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार थाना पूरनपुर में वादी उपनिरीक्षक अमित कुमार ने प्राथमिकी लिखाई। इसमें कहा कि 23 दिसंबर 2024 को थाना हाजा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारे दुर्दांत तीन आतंकवादियों की विस्तृत जानकारी करने कस्बा पूरनपुर में तीन आतंकवादियों की फोटो दिखाते हुए होटल लाज ढाबो को चेक करते हुए होटल हरजी पहुंचे।

तीनों आतंकी होटल में रुके थे

होटल मैनेजर रवि मिश्रा ने फोटो देखने के बाद बताया कि तीन व्यक्ति उनके होटल के कमरा नंबर 105 में 20 दिसंबर 2024 को ठहरे थे। रजिस्टर देख कर बताया कि हीरा, कुलदीप निवासी ताजपुरा सागरपाली बलिया के नाम से 8.30 बजे बुक कराया गया था।

तीनों ने फर्जी आधार कार्ड दिए थे

होटल मैनेजर ने ठहरे तीनों व्यक्तियों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी देते हुए बताया कि ये लोग होटल में ठहरे थे। आधार कार्ड की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि होटल में ठहरे कुलदीप सिंह जिसका वास्तविक नाम वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, हीरा सिंह का वास्तविक नाम जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह, तीसरे आतंकी मंजीत सिंह का वास्तविक नाम गुरविंदर सिंह पाया गया।

आतंकियों की मदद करने वाले को जेल

मारे गए तीनों आतंकियों के साथ आए अन्य लोगों ने तीनों आतंकियों को फर्जी आधार कार्ड तैयार कर उपयोग कराया। पुलिस ने अन्य लोगों के साथ मिलकर छल से कूटरचित आधार कार्ड तैयार कर फर्जी आधार कार्ड को असली के रूप में प्रयोग कर तीनों आतंकियों को होटल हरजी पूरनपुर में ठहराने का आरोपित पाते हुए थाना पूरनपुर के ग्राम गजरौला जप्ती के सनी उर्फ जसपाल सिंह को जेल भेजा।

आरोपित की ओर से जिला न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पाल गंगवार ने पैरवी कर विरोध किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सनी उर्फ जसपाल सिंह का प्रार्थना पत्र मामला जमानत योग्य न पाते हुए निरस्त किया।