झारखंड हाई कोर्ट में निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जो मनी IAS पूजा सिंघल लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की। इसी बीच पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया जो अवैध खनन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं।
रांची। : झारखंड हाई कोर्ट में मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की गई है।
ईडी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस मामले में पूजा सिंघल सहित सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की उपायुक्त थी।
पंकज मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित
झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में अवैध खनन के जरिए मनी लांड्रिंग करने के आरोपित पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने जांच के दौरान ईडी ने पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये जब्त कर चुकी है।
कौन हैं निलंबित की गईं आईएएस पूजा सिंघल?
पूजा सिंघल झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी हैं। निलंबन से पहले वह झारखंड में उद्योग सचिव और खान सचिव के पद पर तैनात थीं। इसके अलावा पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की चेयरमैन भी थीं। बता दें कि पूजा सिंघल इससे पहले भी बीजेपी की सरकार में कृषि सचिव के पद पर तैनात थीं। पूजा मनरेगा घोटाले के वक्त खूंटी में डीसी पद पर तैनात थीं
पूजा सिंघल पर क्या थे आरोप
6 मई 2022 को झारखंड की वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर ईडी ने धावा बोलते हुए छापामारी की थी। पूजा सिंघल के घर से भी कई दस्तावेज और अहम कागजात मिले थे। ईडी की टीम मनरेगा घोटाले के साथ-साथ IAS पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल की जांच कर रही है, जिसमें कई जिलों के उपायुक्त के कार्यकाल के वक्त के विवादित मामले भी हैं।
पूजा सिंघल को मिली थी ईडी के दस्तावेज देखने की अनुमति
बता दें कि पिछले दिनों ईडी के विशेष न्यायालय ने पूजा सिंघल को थोड़ी राहत देते हुए मनी लांड्रिंग मामले में दस्तावेज देखने से संबंधित अनुरोध याचिका को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद पूजा सिंघल को दस्तावेज देखने की अनुमति मिल गई थी
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