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 कोर्ट ने कहा कि यह धोखाधड़ी अब समाप्त होनी चाहिए। इस फैसले से पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। पंजाब सरकार ने एनआरआई कोटे से मेडिकल में दाखिले में करीबी रिश्तेदारों और उनके आश्रितों को शामिल कर लिया था।

चंडीगढ़। मेडिकल क्षेत्र में दाखिले संबंधी एनआरआई कोटा का दायरा बढ़ाने वाली नोटिफेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। इस बाबत कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील मंगलवार को खारिज करते हुए कहा कि यह धोखाधड़ी अब समाप्त होनी चाहिए। इस तरह अदालत ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एनआरआई कोटा बढ़ाने वाली पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन को रद कर दिया है।

पंजाब सरकार ने एनआरआई कोटे से मेडिकल में दाखिल में करीबी रिश्तेदारों और उनके आश्रितों को शामिल कर लिया था। तारीख 10 सितंबर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के 20 अगस्त के कदम को खारिज कर दिया था। जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।