रांची यूनिवर्सिटी में इंटर के नामांकन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने से इन्कार
रांची यूनिवर्सिटी न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ने इंटर में नामांकन लेने वाले झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। बीती 27 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय को इंटर में नामांकन लेने का निर्देश पोर्टल खोलने के लिए दिया था। रांची विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
रांची। रांची विश्वविद्यालय में इंटर में नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। इंटर में नामांकन लेने वाले झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदिवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की अदालत ने कहा कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि हाई कोर्ट के आदेश के पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है तो वह मान्य नहीं होगी
27 जून को हाई कोर्ट ने पोर्टल खोलने का दिया था निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने 27 जून को रांची विश्वविद्यालय को इंटर में नामांकन लेने का निर्देश देते हुए पोर्टल खोलने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ रांची विश्वविद्यालय सुप्रीम कोर्ट गई
सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थी मनीष पटवारी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता नीरज शेखर ने अदालत को बताया कि रांची विश्वविद्यालय ने यूजीसी और नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए इंटर में नामांकन लेने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद जब प्रार्थी हाई कोर्ट गया तो कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय से कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के 14 साल बाद तक नामांकन लिया गया है, तो इसे अचानक बंद नहीं किया जा सकता। अदालत को बताया गया कि जैक ने भी सभी विश्वविद्यालयों को नामांकन लेने को कहा था।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद रांची विश्वविद्यालय को नामांकन लेने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ रांची विश्वविद्यालय को छोड़ कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ने एसएलपी नहीं दायर की हैं
सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका निष्पादित कर दी। रांची विश्वविद्यालय की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा।
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