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दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का पुराना मामला सामने आया है। इस केस में अदालत ने अब अपना फैसला सुनाते हुए अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि बच्ची से क्रूरता आरोपित की आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है। पीठ ने आरोपित को दुष्कर्म व हत्या के अपराध का दोषी पाया।

दिल्ली:- दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि ये मामला 2017 का है, शख्स ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी।

अब पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर पत्थर से कुचलकर हत्या के मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि बच्ची से क्रूरता आरोपित की आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है। पीठ ने आरोपित को दुष्कर्म व हत्या के अपराध का दोषी पाया।

16 साल की उम्र में किया था अपराध 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने कहा कि आरोपित ने सबसे पहले पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। तीन अगस्त के अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कहा कि ऐसे जघन्य अपराध नाबालिग के प्रति क्रूरता और उसके आपराधिक मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है। न्यायालय ने कहा कि आरोपित ने जब अपराध किया था, तब वह 16 वर्ष का था,आज वो 25 साल का है।

भरना होगा 10 हजार का जुर्माना

न्यायालय ने कहा कि उसे रिहाई की संभावना के साथ आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। सीसीएल की ओर से किए गए अपराधों के लिए न्यूनतम सजा भुगतने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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