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Delhi Coaching Incident: कोर्ट में हुई सुनवाई, CBI के वकील ने रखी अहम दलील; अगली पेशी के लिए नई तारीख तय

Delhi Rau Coaching Incident राजधानी दिल्ली में राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर में तीन IAS अभ्यर्थियों की मौत के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई CBI के अभिवक्ता ने अदालत को बताया कि अभी तक भी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। अब मामले की सुनवाई नौ अगस्त को होगी। पढ़िए पूरा अपडेट।

नई दिल्ली:- ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत से जुड़े मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, प्राथमिकी दर्ज करने प्रक्रिया जारी है।

राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया। अब मामले में नौ अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया था नोटिस

राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन IAS आभ्यर्थियों की मौत के मामल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया था।

SC ने MCD को भी जारी किया था नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को भी नोटिस जारी किया है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं।

केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी से पूछा कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना ने आंखें खोल दी, किसी भी संस्थान को तब तक संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन न करें।

कोर्ट ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए उम्मीदवारों के जीवन के साथ कोचिंग सेंटर खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।