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केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) पर लगाए गए प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को इससे पहले जुलाई 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। भारत सरकार ने इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक गैरकानूनी संगठन भी घोषित किया है

Image removed.खालिस्तानी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' पर लगा प्रतिबंध बढ़ा।

  1. नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) पर एक बार फिर कार्रवाई की है। MHA ने SFJ पर लगाए गए प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने एसएफजे पर यह कार्रवाई गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए की है।

कब से लगा है प्रतिबंध

मालूम हो कि अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को इससे पहले जुलाई 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। भारत सरकार ने इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक गैरकानूनी संगठन भी घोषित किया है।