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उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजन का NTA को आदेश देने की मांगों से सम्बन्धित दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई (SC Hearing on NEET UG 2024) आज यानी सोमवार 8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने NTA और सरकार को निर्देश दिए कि पेपर लीक की घटनाओं की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Image removed.SC Hearing on NEET UG 2024: 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण दिन।

 नई दिल्ली। नीट यूजी 2024 परीक्षा में सम्मिलित हुए 23 लाख से स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2024 को रद्द करने और फिर से आयोजन का राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को आदेश देने की मांगों से सम्बन्धित दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई आज यानी सोमवार, 8 जुलाई को हुई। इन मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खण्डपीठ द्वारा की गई। दो अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा थे।