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बिजनौर में सपा विधायक महबूब अली ने कहा कि मुसलमानों की संख्या बढ़ने से 2027 तक भाजपा का राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने भाजपा की तुलना मुगल साम्राज्य से की। पुलिस ने विधायक और सपा जिलाध्यक्ष पर दो धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने का मुकदमा दर्ज किया। सपा जिलाध्यक्ष ने आरोपों को नकाराते हुए कहा सपा हिंदू-मुस्लिम एकता की पार्टी है।

बिजनौर। अमरोहा के सपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने रविवार को बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे 2027 तक भाजपा राज खत्म हो जाएगा।

आगाह किया कि जब 800 साल भारत पर राज करने वाले मुगल नहीं रहे तो भाजपा भी नहीं रह पाएगी। जनता जाग चुकी है। उधर, पुलिस ने बयान को दो धर्मों के बीच वैमनस्य और घृणा फैलाने वाला मानते हुए सपा विधायक और बिजनौर के सपा जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन पर मुकदमा दर्ज किया है

‘तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर’

रविवार की दोपहर शहर के चांदपुर रोड पर रायल पालम बैंकट हाल में सपा का संविधान मानस्तम्भ कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सपा के पूर्व मंत्री और अमरोहा विधायक महबूब अली ने शिरकत करते हुए भाजपा पर हमलावर रहे।

मंच से बोलते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2027 में ‘तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर’। आगे कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। फिर भाजपा राज खत्म हो जाएगा। जनता जाग चुकी है और सब कुछ जानती है। जब आठ सौ साल तक देश में राज करने वाले मुगल नहीं रहे, तो तुम क्या रहोगे। आगामी चुनाव में देश से उनका सफाया हो जाएगा।

पुलिस ने लिया एक्शन 

उनका यह वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा संजीव कुमार की ओर से शहर कोतवाली में विधायक महबूब अली और सपा के जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ दो धर्मों के बीच वैमनस्य और घृणा फैलाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

वहीं, सपा जिलाध्यक्ष पर आरोप है कि उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि अमरोहा विधायक और सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ धारा 196 (3) और 353 (2) के तहत शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वीडियो व अन्य साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है।

यह केस गलत लिखा गया है। बयान में कोई भी वैमनस्य फैलाने वाली बात नहीं है। सपा हिंदू-मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जानबूझ सपा की आवाज दबाई जा रही है।

-शेख जाकिर हुसैन, सपा जिलाध्यक्ष

तीन साल की हो सकती है सजा और जुर्माना 

बीएनएस धारा 196(1) के तहत कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, संकेतों या किसी भी अन्य तरीके से धर्म, जाति, भाषा, नस्ल या समुदाय के आधार पर असामंजस्य और घृणा को बढ़ावा देता है या बढ़ाने का प्रयास करता है। इस धारा में दोषी पाए जाने पर किसी तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 

यह अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। धारा 353 (2) में अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी, अफवाह या चौंकाने वाली खबरें बनाता है या उसे बढ़ावा देने के काम करता है। उसे तीन साल तक की जेल व जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

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