- देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स की संख्या करोड़ों में है। ईपीएफओ ने सबस्क्राइबर्स के लिए क्लेम प्रोसेस (EPFO Claim Process) को आसान कर दिया है। ईपीएफओ ने हाल ही में सर्कुलर जारी करके जानकारी दी कि अब क्लेम के लिए बैंक पासबुक और चेकबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ के इस फैसले से सबस्क्राइबर्स को राहत मिली है।
EPF New Rules: EPFO सबस्क्राइबर्स को मिली राहत
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मई में ईपीएफओ के नियमों में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने बताया कि अब क्लेम करते समय यूजर्स को बैंक पासबुक या चेक लीफ की कॉपी अपलोड नहीं करनी होगी।
ईपीएफओ ने बताया कि अगर सबस्क्राइबर्स बाकी सभी पात्रता को पूरा कर देता है तो उसे चेक बुक या पासबुक की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
ईपीएफओ ने क्यों लिया यह फैसला
ईपीएफओ ने बताया कि इससे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी। इसके साथ ही सबस्क्राइबर्स को भी क्लेम रिक्वेस्ट देने में आसानी होगी। दरअसल, पहले चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने पर कई ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट हो रहे थे।
ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार क्लेम रिजेक्शन की संख्या में कमी लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने की रियायत कुछ मामलों में ही दी गई है।
इन क्लेम के लिए नहीं देनी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक केवल उन मेंबर्स को ही चेकबुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड नहीं करनी है जिन्होंने बाकी वैलिडेशन प्रोसेस पूरा किया है।
कैसे कर सकते हैं क्लेम वैलिडेशन
- ईपीएफ मेंबर्स बैंक का केवाईसी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
- इसी तरह मेंबर्स को नियोक्ता द्वारा बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए डीएससी (Digital Signature Certificate) करवाना होगा।
- UIDAI के माध्यम से बैंक के आधार डिटेल्स को वेरीफाई करवाना होगा।
ऑनलाइन क्लेम कैसे करें
- ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं।
- अब UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
- इसके बाद क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करें और क्लेम के ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करें।
- अब स्क्रीन पर शो हो रहे सभी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करें।
- इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Documents for EPFO Claim) को अपलोड करना है।
- अब मेंबर को सभी जानकारी को वैलिडेट करना है और क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट करना है।
- इसके बाद ईपीएफओ पोर्टल पर आपके क्लेम का प्रोसेस शो होगा।
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