कोलकाता दुष्कर्म और हत्याकांड को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच बंगाल की ममता सरकार दुष्कर्मियों को सख्त सजा दिलाने के लिए नया विधेयक लेकर आ रही है। राज्य सरकार की ओर से इस विधेयक को मंगलवार को बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा। सदन से पारित कराने के बाद बिल राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जानिए इस बिल में क्या है खास।
कोलकाता। कोलकाता के सरकारी आरजी अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना के मद्देनजर बंगाल सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा सुनिश्चित करने के लिए संशोधन विधेयक लाने जा रही है।
सरकार ने विधेयक का नाम अपराजिता वूमेन एंड चाइल्ड संशोधन बिल- 2024 रखा है। इसे मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंगलवार को ही इसे सदन से पारित कराकर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा।
10 दिन के अंदर फांसी की सजा का प्रावधान
इस संशोधित विधेयक में दुष्कर्म व हत्या करने पर 10 दिनों में दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ में भारी भरकम जुर्माना भी। सिर्फ दुष्कर्म के मामले में दोषियों के लिए अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। दुष्कर्मियों को शरण देने या सहायता देने वालो के लिए भी तीन से पांच साल की कठोर कैद की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है।
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