Uttarakhand: शिक्षा विभाग ने ट्रांसजेंडर के प्रमाणपत्रों में लिंग-नाम परिवर्तन से किया था इन्कार, हाई कोर्ट ने लगाई लताड़
हाई कोर्ट नेशैक्षणिक प्रमाणपत्रों में नाम और लिंग परिवर्तन से इन्कार करने के उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड के फैसले को रद कर दिया है। हल्द्वानी निवासी ट्रांसजेंडर को पहले लड़की के नाम से जाना जाता था। 2020 में उसने दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कराई और कानूनी तौर पर अपना नाम और लिंग बदल लिया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे पहचान पत्र भी जारी किया गया।
नैनीताल:- हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में ट्रांसजेंडर के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में नाम और लिंग परिवर्तन से इन्कार करने के उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड के फैसले को रद कर दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के अनुरूप मौजूदा नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया। जिसमें ट्रांसजेंडर के अधिकारों की मान्यता को अनिवार्य बनाने वाली कानूनी प्रक्रिया को लागू करने पर जोर दिया है।
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