ताजमहल में जलाभिषेक की याचिका में भारत सरकार बनेगी प्रतिवादी। लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश ने योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष एवं वादी अधिवक्ता कुंवर अजय तोमर को भारत सरकार काे पक्षकार बनाने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी। एएसआई ने इस मामलों को खारिज करने के लिए कहा था।
आगरा। ताजमहल में सावन माह में जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक और अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा-अर्चना की मांग की याचिका में लघु वाद न्यायालय ने भारत सरकार (यूनियन आफ इंडिया) को प्रतिवादी बनाने के निर्देश वादी को दिए हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीक्षण पुरातत्वविद की वाद खारिज करने की अपील निरस्त कर दी गई है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी
योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने लघु वाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव के यहां वाद दायर कर रखा है। 13 सितंबर को हुई सुनवाई में एएसआई आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद डा. राजकुमार पटेल की ओर से अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की थी। अधिवक्ता ने कहा था कि एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद सरकारी अधिकारी हैं, उन पर मुकदमा नहीं चल सकता है। इसलिए वाद को खारिज किया जाए। यूनियन ऑफ इंडिया को इसमें प्रतिवादी बनाया जाए।
नोटिस देकर कराया जा सकता है मुकदमा
वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने कहा था कि नोटिस देकर सरकारी अधिकारी पर मुकदमा कराया जा सकता है। उन्होंने यूनियन आफ इंडिया को प्रतिवादी बनाने पर सहमति जताई थी। बहस के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए प्रतिवादी अधीक्षण पुरातत्वविद डा. राजकुमार पटेल के अधिवक्ता की अपील निरस्त कर दी।
वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर को यूनियन ऑफ इंडिया के जरिए सचिव, संस्कृति मंत्रालय को पक्षकार बनाने का आदेश किया। वादी अजय तोमर ने बताया कि प्रतिवादी एएसआई और उनके अधिवक्ता मामले को टालने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है।
बुधवार को दाखिल करेंगे प्रार्थना पत्र
ताजमहल शिव मंदिर तेजोमहालय है, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने के लिए बुधवार को प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा।
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