Punjab News: चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज को अदालती आदेश छुपाना पड़ा भारी, अब HC ने लाखों रुपयों का लगाया जुर्माना
Punjab News पंजाब के चिंतपूर्ण मेडिकल कॉलेज को अदालती आदेश छुपाना महंगा पड़ गया है। हाई कोर्ट ने अब फटकार लगाते हुए लाखों रुपयों का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने पाया कि 2012 से 2017 तक कॉलेज के खिलाफ आए आदेशों को छुपाया गया था। इससे पहले कई बार कॉलेज का इंस्पेक्शन हो चुका है और हर बार इसमें अनियमितताएं पाई गईं थीं।
चंडीगढ़। विभिन्न अनियमितताओं के चलते जारी अदालती आदेशों को छुपाकर गुमराह करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही मेडिकल विद्यार्थियों को अन्य कॉलेज में शिफ्ट करने को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है।
छात्रों को अन्य कॉलेज में भेजने का लिया गया निर्णय
याचिका में पठानकोट के वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल (चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल) ने याचिका दाखिल करते हुए जनवरी 2024 में जारी मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के आदेश को चुनौती दी थी। दलील दी थी कि बिना इंस्पेक्शन याची संस्थान में अनियमितताएं बताते हुए यहां के छात्रों को अन्य कॉलेज में भेजने का निर्णय लिया गया।
कॉलेज के खिलाफ आए आदेशों को छुपाया
याचिका में 2018 से लेकर अब तक के कॉलेज के पक्ष में आए आदेशों का ब्योरा भी कोर्ट को दिया। हाई कोर्ट ने पाया कि 2012 से 2017 तक कॉलेज के खिलाफ आए आदेशों को छुपाया गया था। इससे पहले कई बार कॉलेज का इंस्पेक्शन हो चुका है और हर बार इसमें अनियमितताएं पाई गईं थीं। एक बार तो कॉलेज की तरफ से जमा करवाई गई 10 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी जब्त हो चुकी है।
कॉलेज ने कोर्ट को किया गुमराह
बोर्ड ने बताया कि एक इंस्पेक्शन में तो दो वार्ड में फर्जी फैकल्टी तक दिखाई गई थी, जिसके विद्यार्थी असल में अन्य मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा ले रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज की तरफ से जानबूझ कर तथ्यों को छुपाकर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कॉलेज को 10 लाख रुपये जुर्माना लगा छात्रों को अन्य कॉलेज में शिफ्ट करने के खिलाफ याचिका को भी खारिज कर दिया है।
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