ADG पत्नी के DIG पति को हाई कोर्ट से मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति का है मामला
झारखंड हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीआईजी संतोष दुबे की समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है। इससे डीआईजी को बड़ी राहत मिली है। दुबे के खिलाफ आरपीएफ ने विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था। बता दें कि संतोष दुबे की पत्नी प्रिया दुबे भी आईपीएस अधिकारी हैं।
रांची:-झारखंड हाई कोर्ट से एडीजी प्रिया दुबे के पति संतोष कुमार दुबे को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है।
अदालत ने रेलवे बोर्ड को सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश के साथ अदालत ने मामले को निष्पादित कर दिया
क्या है पूरा मामला
झारखंड हाई कोर्ट से विभागीय कार्यवाही पर रोक के बावजूद रेलवे बोर्ड ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दिया था। इसके खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
तत्कालीन सीनियर कमांडेंट आरपीएफ संतोष दुबे पर चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पदस्थापित रहने के दौरान उनके खिलाफ 1.48 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था।
सीबीआई ने दानापुर में 10 जुलाई 2013 को केस दर्ज किया था। इसके बाद आरपीएफ ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने के आदेश दिया था।
सीबीआई दाखिल कर चुकी है आरोप पत्र
सीबीआई ने संतोष कुमार दुबे के झारखंड में पोस्टिंग के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने 28 जून 2022 को संतोष कुमार दुबे, उनकी पत्नी प्रिया दुबे एवं अन्य खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पटना ने 22 जुलाई 2022 को मामले में संज्ञान लिया था। 31 जनवरी 2023 को आरपीएफ मुख्यालय ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की थी।
पांच अक्टूबर 2023 को झारखंड हाई कोर्ट ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच रेलवे बोर्ड ने समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी थी।
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